केन्द्र सरकार से 500 करोड़ रु0 अन्तरिम रूप से स्वीकृत किए जाने का अनुरोध

लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रदेश में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से प्रभावित 30 जनपदों में किसानों की फसलों की क्षति के सम्बन्ध में बड़ी राहत प्रदान करते हुए राज्य आकस्मिकता निधि से 200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। ये जनपद हैं-आगरा, फतेहपुर, जालौन, सोनभद्र, कानपुर नगर, अमेठी, चित्रकूट, ललितपुर, इटावा, हमीरपुर, बांदा, पीलीभीत, उन्नाव, महोबा, कन्नौज, मिर्जापुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बदायूं, आजमगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, मुजफरनगर, औरैया, प्रतापगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर देहात तथा बिजनौर। यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने दी।

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने प्रदेश में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों की क्षति से सम्बन्धित 24 प्रभावित जनपदों के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से 44 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि तात्कालिक रूप से राहत प्रदान करने के लिए भी मंजूर की है। प्रभावित जनपद हैं-महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, पीलीभीत, बांदा, कन्नौज, मिर्जापुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बदायूं, आजमगढ़, सोनभद्र, झांसी, फिरोजाबाद, उन्नाव, आगरा, फतेहपुर, अमेठी, ललितपुर, इटावा, कानपुर नगर, मुजफरनगर तथा औरैया।

प्रवक्ता ने बताया कि विगत एक माह के अन्दर प्रदेश के अधिकतर जनपदों में कई बार चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण किसानों की कृषि फसलों को व्यापक क्षति हुई है। उन्होंने बताया कि जनपदस्तरीय अधिकारियों द्वारा किसानों की फसलों को हुई क्षति का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अभी तक सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर 30 जनपदों में 50 प्रतिशत से अधिक कृषि फसलों की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि फसलों की हुई क्षतियों का विस्तृत विवरण/मेमोरेण्डम भारत सरकार को शीघ्र भेजा जाएगा। 

प्रवक्ता ने कहा कि किसानों को तत्काल राहत प्रदान किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की धनराशि अन्तरिम रूप से स्वीकृत किए जाने तथा प्रदेश में हुई क्षति का स्थलीय सर्वेक्षण/आकलन किए जाने हेतु केन्द्रीय दल भेजे जाने का अनुरोध भी किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के मुख्य देयों की वसूली स्थगित करने व उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किए जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि चक्रवाती तूफान से प्रभावित कृषकों को और राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कृषि निवेश अनुदान हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के समतुल्य धनराशि पीडि़त/प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त रूप में दी जाएगी।