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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार

नई दिल्ली: उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 4 बरी किए गए हैं। बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है। सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा। धारा 304 और 120-बी में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि मौत हो गई। मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे। इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, टिंकू सिंह और सोन को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।

पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (एसएचओ), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया गया है।

शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, अमीर खान कॉन्स्टेबल और शरदवीर सिंह को इस गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में बरी कर दिया गया है।

इससे पहले 29 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत मामले में फैसला सुनाने के लिए कोर्ट ने 4 मार्च तक तारीख टाल दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक, तीस हजारी कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा अब बुधवार की सुबह 11:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाएंगे।

बता दें कि पुलिस हिरासत में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत का मामला 9 अप्रैल, 2018 का है। परिवार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह ने रसूख के बल पर उसके पिता को पहले गिरफ्तार करवाया फिर हत्या करवा दी।

नालाबिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अगर इस मामले में भी सजा मिली तो उनके लिए जमानत मिलना मुश्किल होगा।

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