आतंकवाद निरोधक कानून से संबंधित धाराएं लगाई गयीं
लाहौर: पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब में हाल ही में हुई तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आतंकवाद निरोधक कानून से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

गुरुद्वारा ननकाना साहिब लाहौर के समीप एक ऐसा स्थान है जहां सिखों के पहले गुरू गुरू नानक का जन्म हुआ था। उसे गुरुद्वारा जन्म स्थान भी कहा जाता है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार शुक्रवार को हिंसक भीड़ ने गुरुद्वारे पर पथराव किया था। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस दल को हस्तक्षेप करना पड़ा था। जियो न्यूज की खबर है कि मुख्य आरोपी इमरान चिश्ती को रविवार को गिरफ्तार किया गया।

पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े अधिकारी (डिजिटल मीडिया) ने ट्वीट किया, '' ननकाना साहिब घटना के मुख्य आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया गया है। … ननकाना साहिब थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उन्होंने आगे कहा कि उस पर लगाई गई आतंकवाद निरोधी कानून की धारा 7 एक गैर जमानती धारा है। इस ट्वीट में एक तस्वीर भी साझा की गयी है जिसमें इमरान हवालात में नजर आ रहा है।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को चुप्पी तोड़ते हुए इस घटना की निंदा की और कहा कि यह उनकी 'सोच के विरूद्ध है और सरकार इसमें शामिल लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। शनिवार को भारत में विभिन्न दलों के नेताओं ने ननकाना साहिब पर हुए हमले की निंदा की थी और इसे 'कायराना एवं 'शर्मनाक करार दिया था।