नई दिल्ली: मंदसौर गोलीकांड मामले में सुनवाई के बाद भोपाल की विशेष आदालत ने करेरा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता शकुंतला खटीक समेत 7 लोगों को दोषी पाया है। दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने इन सभी लोगों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह 2017 की घटना पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस घटना में मंदसौर में गोलीबारी मामले में दोषी प्रत्येक पर अपराधी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, कांग्रेस नेता खटीक ने मंदसौर में किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाने को जलाने की धमकी दी थी। इस मामले में भोपाल की एक विशेष अदालत ने कल फैसला सुनाया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि उस समय के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विरोध करने के लिए जमा किसानों के पूर्व विधायक ने भड़काते हुए कहा था कि थाने में आग लगा दो जो होगा वह देखा जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम चौहान का पुतला भी जलाया गया था।
मृतको में एक ही परिवार की दो सगी बहने, परिजनो में मचा कोहरामएसडीएम-सीओ समेत पुलिस…
बाइक सवार मित्रों को गांव से घसीटते हुए एक किलो मीटर दूर ले गई,सहमे लोग…
मुंबईएचडीएफसी बैंक के मोबाइल ऐप पेज़ैप (PayZapp) को 'सेलेंट मॉडल बैंक' अवार्ड मिला है। एचडीएफसी…
-कम सैलरी में पत्रकारों का 24 घंटे काम करना सराहनीयः पवन सिंह चौहान -यूपी वर्किंग…
(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा) हम तो पहले ही कह रहे थे, ये इंडिया वाले क्या…
(अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष आलेख : संजय पराते) आजादी के आंदोलन में ट्रेड यूनियनों…