नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने देश नहीं छोड़ने के शर्त पर जमानत दी है. उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई. हालांकि कोर्ट ने कहा कि यदि किसी और मामले में पी चिदंबरम की जरूरत नहीं तो ही रिहा किया जाएगा. बता दें कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पी.चिंदबरम को जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को रद्द किया है. सीबीआई से इतर ईडी मामले में पी चिदंबरम हिरासत में हैं.

बताते चले कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीते शुक्रवार को INX मीडिया मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी. CBI ने चार्जशीट में पी चिदंबरम करीब 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया. CBI ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि पी चिदंबरम ने 2008 में यह पैसे लिए थे. CBI के अनुसार पी चिदंबरम ने रिश्वत के तौर पर कुल 9.96 लाख रुपये लिए थे.

CBI ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और कंपनियों समेत कुल 15 लोगों व निकायों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच जारी है. उसने बताया कि सिंगापुर एवं मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी.