नई दिल्ली: आइएनएक्स मीडिया मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग से मामले में गुरुवार को कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। वहीं, कोर्ट ने सीबीआइ की निगरानी में चल रहे मामले में भी उनकी न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को ईडी की हिरासत में पूछताछ के दौरान वेस्टर्न टॉयलेट के इस्तेमाल, घर का खाना और दवा लेने की भी अनुमति दे दी है। इससे पहले चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि जब चिदंबरम जेल में थे तो ईडी ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की।

गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम को स्पेशल जज अजय कुमार कुहार के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। वहीं, सीबीआइ की निगरानी में चल रहे मामले में भी पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।

इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को चिदंबरम से दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआइ की हिरासत में रहने के बाद कांग्रेस नेता अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी न्यायिक हिरासत आज को खत्म हो रही थी।

आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने मनी लॉड्रिंग के तहत एफआइपीबी की मंजूरी देने में अनियमितताओं की जांच के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच सितंबर को चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।