नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे क्षेत्र में पेड़ों को गिराये जाने के खिलाफ सोमवार को तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की थी। शीर्ष अदालत ने पेड़ों को गिराये जाने के खिलाफ रिषव रंजन नामक शख्स के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र के आधार पर रविवार को विशेष पीठ का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का फैसला किया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर तत्काल सुनवाई करने के बाबत नोटिस डाला गया था, जिसके बाद कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और विशेष पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर तय की है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि जितने भी पेड़ों की कटाई की जा चुकी है वो की जा चुकी है और अब आगे पेड़ नहीं काटे जाएंगे।