नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिह सेंगर पर शुक्रवार को नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत विधायक पर आरोप तय किए हैं। उन पर कुल 6 धाराएं लगाई गई हैं। मालूम हो कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई के बाद इस केस से जुड़े सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़त परिवार के आग्रह पर इन केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था।

मालूम हो कि रेप पीड़िता दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) में भर्ती है। रेप पीड़िता की कार का बीते दिनों एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनके साथ कार में सवार अन्य लोग भी बुरी तरह घायल हो गए थे। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कुलदीप सिंह सेंगर पर उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। परिवार ने कहा कि यह एक प्लानिंग के तहत करवाया गया एक्सीडेंट था।

मालूम हो कि इससे पहले बुधवार को तीस हजारी कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने अपनी बात रखी थी। कोर्ट को सीबीआई ने बताया था कि उनकी जांच में पीड़ित लड़की द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल सही पाए गए हैं। सीबीआई ने कोर्ट में जज से कहा कि जांच में पता चला है कि 4 जून 2017 को सेंगर द्वारा पीड़िता के साथ रेप करने और उनके सहयोगी शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं।

कोर्ट को सीबीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई कि शशि सिंह पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने सेंगर के घर ले गया था। 4 जून को जब पीड़िता के साथ रेप हुआ तब उसकी उम्र 18 साल से कम थी। तीस हजारी कोर्ट में जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी।