नई दिल्ली: कर्नाटक संकट पर बागी विधायकों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे तथ्य कोर्ट के सामने नहीं आ पाए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी विधायक अयोग्य ठहराए जाएंगे और न ही इस्तीफे पर फैसला होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या अध्यक्ष को शीर्ष अदालत के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। 10 बागी विधायकों के इस्तीफों के मामले में फैसला करने का निर्देश देने के शीर्ष अदालत के गुरूवार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ कर्नाटक संकट पर विधान सभा अध्यक्ष और कांग्रेस तथा जद (एस) के बागी विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को न्यायालय को सूचित किया कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफा देने के फैसलों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि इस्तीफों को स्वीकार करने के संबंध में उन्हें कोई छूट नहीं प्राप्त है।