नई दिल्ली: राजस्थान में पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को चार साल की मासूम बच्ची से रेप करने और फिर उसकी हत्या के आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अलवर के बहरोड़ में 1 फरवरी 2015 में एक चार साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार अपने साथ ले गया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. आरोपी को अलवर की विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) ने दोषी माना और चार साल बाद सजा सुनाई.
वकील विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार पुत्र अभय सिंह निवासी रिवाली बहरोड़ ने 1 फरवरी 2015 को इस घटना को अंजाम दिया था. बच्ची करीब 4 वर्ष उम्र की थी. उसको टॉफी देने के बहाने खंडहरनुमा मकान में ले गया था, जहां पहले उसने मासूम से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका सिर पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी.
मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश अजय शर्मा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार को आईपीसी की धारा 302, 376 और पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि चार वर्ष पूर्व 1 फरवरी 2015 को बहरोड़ थाने के रेवाली गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी रही और आखिर चार साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा दी
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