नई दिल्ली: बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें नियमित करने से इंकार कर दिया है। बिहार सरकार की पटना हाईकोर्ट के शिक्षकों को नियमित करने के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार की।

बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई के लिए जारी सूची में 1501 नम्बर पर कोर्ट नम्बर 6 में यह मामला लिस्टेड हुआ। यह डबल बेंच के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे और यूयू ललित का कोर्ट है। पटना हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को नियोजित शिक्षकों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उन्हें स्थायी शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी द्वारा चुनौती दी।