नई दिल्ली: पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश के सभी प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनल्स को एडवाइजरी जारी की है कि इतिहास में विभिन्न मौको पर इस मंत्रालय के द्वारा टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 में निर्धारित नियमों और कार्यक्रम कोड के अनुपालन में कड़ाई से प्रसारण करने के लिए सलाह जारी की गई है और इसके लिए नियम तय किए गए हैं।

पुलवामा आतंकी हमले के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि टीवी चैनल्स को किसी भी सामग्री के संबंध में विशेष रुप से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

मंत्रालय ने कहा कि हिंसा को प्रोत्साहित करने या उकसाने की संभावना है या कानून और व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ कुछ भी शामिल है या जो राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और इसमें राष्ट्र की अखंडता के लिए कुछ भी प्रेम शामिल है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी कोई भी सामग्री टेलीकास्ट न हो जो इन संहिताओं का उल्लंघन है।

मंत्रालय ने कहा कि सभी प्राइवेट सेटेलाइट चैनल्स से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।