नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार कोकांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2017 में राज्यसभा के लिए उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा उम्मीदवार बलवंतसिंह राजपूत की याचिका के संबंध में उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में मुकदमे का सामना करना होगा। शीर्ष अदालत ने 26 अक्टूबर 2018 को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश में दखल से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजपूत के आरोपों पर सुनवाई जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा, सुनवाई होने दीजिए। पटेल ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राजपूत की चुनावी याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। राजपूत ने राज्यसभा चुनाव में दो विद्रोही विधायकों के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को अपनी चुनाव याचिका में चुनौती दी है। उनका कहना था कि यदि इन दोनों मतों की गणना की गयी होती तो उन्होंने पटेल को हरा दिया होता।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पटेल की याचिका पर अगले महीने सुनवाई की जायेगी। न्यायालय ने पक्षकारों को इस दौरान अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति भी दी। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ''चूंकि संबंधित पक्षकार पेश हुये हैं, औपचारिक नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं। इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिये फरवरी, 2019 में सूचीबद्ध किया जाये। इस दौरान, उच्च न्यायालय चुनाव याचिका पर सुनवाई की कार्यवाही करेगा।

कांग्रेस के विद्रोही विधायकों भोलाभाई गोहेल और राघवजी पटेल के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद चुनाव जीतने के लिये आवश्यक 45 मतों की संख्या घटकर 44 हो जाने पर पटेल को विजयी घोषित किया गया था। राजपूत ने अपनी चुनाव याचिका में पटेल पर कांग्रेस के विधायकों को चुनाव से पहले बेंगलुरू के एक रिजार्ट में ले जाने का आरोप लगाते हुये कहा था कि यह मतदाताओं को रिश्वत देने के समान ही है।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में दूसरी बार पटेल को कोई राहत देने से इंकार कर दिया था। इससे पहले, न्यायालय ने 20 अप्रैल को पटेल का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था। अहमद पटेल ने 20 अप्रैल, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को उच्च न्यायालय से कहा था कि पटेल की याचिका पर नये सिरे से फैसला किया जाये। उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में पटेल की याचिका खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत में गुरुवार को इस मामले में अहमद पटेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, अधिवक्ता देवदत्त कामत के साथ पेश हुए जबकि राजपूत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह और सत्य पाल जैन पेश हुए।