नई दिल्ली: हेराल्ड हाउस केस में दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है. सिर्फ दो हफ़्ते में हेराल्ड हाउस खाली करना होगा. ऐसा न करने पर ऐक्शन लिया जाएगा.

न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को दो सप्ताह के अंदर आईटीओ स्थित परिसर को खाली करना होगा. इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी.

आदेश में केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कहा है कि पिछले कम से कम दस साल से परिसरों में कोई भी प्रेस नहीं चल रहा है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जो लीज के नियम का उल्लंघन है.

नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था. इस आदेश में उसके 56 साल पुराने लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि भूमि और विकास कार्यालय का आदेश ‘‘गैरकानूनी, असंवैधानिक, मनमाना, बेईमानी भरा और बिना किसी अधिकार और अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया था.’’

इससे पहले केन्द्र सरकार ने अपने आदेश में भवन की लीज खत्म करते हुए उसे 15 नवंबर तक खाली करने को कहा था.