नई दिल्ली: तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए अब जल्द ही आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा. विदेश मंत्रालय पासपोर्ट बनाने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. विदेश मंत्रालय ने इस पर कानून मंत्रालय से राय भी ली थी जिस पर मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है. नए नियम जल्द ही नोटिफाई हो सकते हैं.

वोटर आईडी-ड्राइविंग लाइसेंस से बन जाएगा पासपोर्ट- नए नियमों के मुताबिक पासपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड ही देना पड़ेगा. आपको बता दें कि अबतक तत्काल पासपोर्ट के लिए आधार नंबर देना जरूरी होता था.

जनवरी में सरकार ने तत्काल पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए सत्यापन प्रमाणपत्र देने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी. इसके स्थान पर आधार कार्ड के अलावा पहले से तय 12 दस्तावेज वोटर आईडी, पैनकार्ड, बैक-पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान पत्र आदि में से दो दस्तावेज देना तय किया गया था.

गौरतलब है कि तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन को सामान्य पासपोर्ट से 2000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होता है. अभी नागरिकों के लिए समान्य श्रेणी में 1500 रुपये और तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये देना होता है.