नई दिल्ली: 2006 आईआरसीटीसी होटल रखरखाव से संबंधित धनशोधन मामले में दिल्‍ली की पटियाला हाउस अदालत ने राबड़ी देवी, तेजस्‍वी यादव व अन्‍य आरोपियों को जमानत दे दी है। सभी आरोपियों एक लाख रुपये का निजी बॉन्‍ड भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 नवंबर तय की गई है। आरोपी लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश होंगे। तेजस्‍वी, राबड़ी के खिलाफ 17 सितंबर को समन जारी किया गया था।

मामला रांची और पुरी में स्थित आईआरसीटीसी होटलों का ठेका निजी कंपनियों को 2006 में प्रदान करने में अनियमितता बरतने से जुड़ा है। कथित तौर पर ठेका हासिल करने के लिए निजी कंपनी ने रिश्वत के तौर पर तीन एकड़ की व्यावसायिक भूमि पटना जिले में मुहैया करवाई थी। ईडी ने अपने आरोपपत्र में लालू प्रसाद की पार्टी के नेता पी. सी. गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नामक एक कंपनी और 10 अन्य को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) होटल निविदा मामले में आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपी ठहराया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि लालू प्रसाद और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने कथित तौर पर अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए पुरी और रांची स्थित रेलवे के दो होटलों के पट्टे का अधिकार (सब-लीज) कोचर सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया था। ईडी ने कहा, “इसके बदले में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (गुप्ता परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी) को 2005 के फरवरी महीने में प्रमुख स्थान की 358 डिसमल (3.5 एकड़) जमीन उस समय के सर्कल रेट से बहुत कम दर पर मुहैया हस्तांतरित की गई थी।”

ईडी ने कहा, “कथित कंपनी ने जमीन का कीमती टुकड़ा धीरे-धीरे रावड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी को नाममात्र की कीमत पर साझेदारी में खरीद के जरिए हस्तांरित कर दिया।” केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अप्रैल में आईआरसीटीसी होटल रखरखाव मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।