लखनऊ: एसीजेएम निर्भय प्रकाश ने मारपीट, गाली-गलौज और जानमाल की धमकी देने के एक आपराधिक मामले में भाजपा सरकार के मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप तय करते हुए गवाही के लिए चार अगस्त की तारीख तय की है। गुरुवार को मंत्री मोहसिन रजा अदालत में हाजिर थे। अदालत ने मोहसिन रजा के साथ ही इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अकबर उर्फ सज्जू के खिलाफ भी आरोप तय किया है।

क्या है मामला-

चार अगस्त, 1989 को इस मामले की एफआईआर ट्रक ड्राइवर लल्लन ने दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक वह ट्रक लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ मुड़ा। इतने में उधर से अकबर उर्फ सज्जू व मोहसिन रजा साइकिल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए। उसने ट्रक में तुरंत ब्रेक लगाया। इन दोनों ने ट्रक के सामने अपनी साइकिल खड़ी कर दी और गाली देने लगे। उसे रुकने को कहा। उसने आगे बढ़ाकर ट्रक साइड में लगा दी। वह नीचे उतरा। इसके बाद दोनों उसे लात-घूसे मारने लगे। वह छुड़कार भागने लगा। इन लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। फिर से उसे मारने लगे। वह किसी तरह जान बचाकर भागा। तब इन दोनो ने ईट उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा।

चार अगस्त, 1990 को पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 323, 336, 504 व 506 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन लगातार गैरहाजिर रहने के चलते अदालत से मोहसिन रजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था। एक सिंतबर, 2017 को अभियुक्त मोहसिन रजा ने आत्मसमर्पण कर अदालत से जमानत हासिल की थी।