दोषी को मिली उम्रकैद की सज़ा

नई दिल्ली: कर्नाटक में चित्रदुर्ग की जिला अदालत ने एक मामले में सिर्फ 11 दिनों में फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया. चित्रदुर्ग ज़िले के चल्लाकेरे में 75 साल के एक आदमी ने 65 साल की अपनी बीवी की बेरहमी से हत्या कर दी थी. दोषी चेन्नाबसैया को अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई.

दरअसल चेन्नाबसैया को अपनी बीवी पुत्तम्मा पर शक था कि उसके औरों से अवैध संबंध हैं. इसी वजह से उसने घर में सभी के आने-जाने पर भी रोक लगा रखी थी. 26 जून की शाम को जब वह घर पर नहीं था तो उसके कुछ रिश्तेदार घर आ गए. जब उसे इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया. सूत्रों के अनुसार बाद में 27 तारीख को तड़के कहासुनी के बाद गुस्से में उसने बीवी पुत्तम्मा की हत्या कर दी.

पड़ोसियों ने घर से शोर सुनकर पुलिस को सूचना दी. शुरू में चेन्नम्मा वह हत्या की बात से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में जब पुलिस ने जांच की तो उसने सब कुछ उगल दिया. 29 जून को मामले में चार्जशीट फाइल की गई.

पुलिस के साथ-साथ दूसरी एजेंसियों ने भी केस को हल करने में काफी मदद की. कर्नाटक की फोरेंसिक लैब ने सिर्फ एक दिन में ही अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी और कोर्ट ने 7 जुलाई को दोषी चेन्नाबसैया को उम्रकैद की सज़ा सुना दी.

चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास जोशी ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि इतने कम समय में पीड़ित को न्याय मिल सका. मैं अपनी टीम और ज्यूडिशियरी को धन्यवाद देता हूं. यह पुलिस की नहीं बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की जीत है. हमने तेजी से न्याय प्रक्रिया के मामले में एक उदाहरण पेश किया है. जिला जज के साथ साथ हमारी पूरी टीम साथ-साथ काम किया. हालांकि चेन्नाबसैया के पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है अगर उसे लगता है कि वह निर्दोष है. लेकिन फिलहाल कोर्ट द्वारा इतने कम समय में दी गई सज़ा अपने आप में मील का पत्थर है.'