नई दिल्ली: गुजरात के नरोदा पाटिया मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. हाईकोर्ट ने सुराभाई भरवाड़, पदमेंद्र सिंह जसवंत सिंह राजपूत और राजकुमार उर्फ गोपीराम चौमल को सजा सुनाई है.

बता दें कि कि साल 2012 के एक फ़ैसले में तीनों दोषियों सहित अन्‍य 29 आरोपियों को एसआईटी की विशेष अदालत ने बरी कर दिया था लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था. याचिकाओं की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल 20 अप्रैल को इन तीनों को हिंसा भड़काने का दोषी पाया. हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने अन्‍य सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे जलाए जाने के बाद भड़के दंगे में नरोदा पाटिया सबसे ज्‍यादा हिंसा हुई थी.