नई दिल्ली: आईएएनएक्स मीडिया केस मामले में परेशानियों का सामना कर रहे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के लिए राहत की खबर आई है. कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से रोक दिया है. हाइकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक गिरफ्तार न करे.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से भी कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक संरक्षण वाली याचिका को ठुकरा दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का आदेश दिया था.

गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम अभी सीबीआई की हिरासत में हैं. साथ ही आज कार्ति की निचली अदालत में पेशी भी है. इससे पहले शुक्रवार को ही कुछ देर पर कार्ति के लिए अच्छी खबर नहीं आई है, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने कार्ति के सीए भास्कररमन की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है.

इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बुधवार को अदालत से आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े धनशोधन के मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम का नार्को टेस्ट करवाने की अनुमति की मांगी. सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश सुनील राणा से मामले में नार्को टेस्ट की मांग करते हुए कहा कि इससे मामले में साजिश का पता चल पाएगा.