लखनऊ: विबग्योर ग्रुप आफ कंपनीज अपने सभी निवेशकों व रियल एस्टेट क्षेत्र का बकाया लौटाएगी। कंपनी ने अपने सभी निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि वह न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सभी बकायादारों के पैसे वापस करेगी।

विबग्योर के खिलाफ कोलकाता उच्च न्यायालय में निवेशक का धन लौटाने और रियल एस्टेट क्षेत्र का बकाया लौटाने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के सामने पेश हुए वकील मोहम्मद बनी इसराईल ने बताया कि विबग्योर कंपनी ने उन्हें न्यायालय के साथ इस मामले में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने न्यायालय को सूचित किया है कि कंपनी अपने निवेशकों का धन व सभी तरह का बकाया धनराशि लौटाने के लिए तैयार है। कोलकाला उच्च न्यायालय नें इस समूचे प्रकरण को सेवा निवृत जस्टिस शैलेंद्र प्रसाद तालुकदार की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय कमेटी को संदर्भित किया है।

पंपनी ने उच्च न्यायालय व एकल सदस्यीय समिति के समक्ष दायर किए गए शपथपत्र में अपने अपने सभी परिसंपत्तियों व बकाए का उल्लेख किया है। अधिवक्ता मो. इसराईलने बताया कि उन्होंने कंपनी की ओर से दाखिल परिसंपत्तियों के साक्ष्य के तौर पर सभी दस्तावेजों की फोटोप्रतियां संलग्न की हैं। समिति ने सभी परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया शुरु कर दी है। अब तक समिति ने 50 करोड़ रुपये मूल्य की सात परिसंपत्तियों का आकलन कर लिया है। मामले में पेश होने वाले अधिवक्ता इसराईल के मुताबिक भुगतान संबंधी यह मामला जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा क्योंकि कंपनी की इच्छा सभी बकाएदारों को जल्दी से जल्दी भुगतान की है। कई तरह के वादों के चलते व कंपनी की परिसंपत्तियों को न्यायलय की अनुमति के बिना बेंचने पर लगी रोक के चलते भुगतान करना संभव नही हो पा रहा था।