नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि बैंक कस्टमर्स से किसी भी राशि का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा. आरबीआई ने कहा कि हर तरह के नोट वैध हैं और सिक्के लेने से बैंक द्वारा मना नहीं करने का बार-बार परामर्श जारी करने के बाद भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं.

RBI का कहना है कि बदलने या जमा के लिए सिक्के लेने से मना करने पर दुकानदारों व छोटे कारोबारियों समेत लोगों को बड़े स्तर पर दिक्कतें हो रही हैं. बैंकों सलाह दी जाती है कि अपने सभी ब्रॉन्चों से कहें कि सभी मूल्य के सिक्के एक्सचेंज या जमा के रूप में स्वीकार करें. रेग्युलेटर बैंकों को सलाह दी कि सिक्कों (विशेषकर 1 रुपये और 2 रुपये) को तौल कर स्वीकार करें. हालांकि 100 सिक्के वाले पॉलिथिन बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए सुविधाजनक होंगे. बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे पैकेट ब्रान्च में रखें.

बैंकों से कहा गया है कि लोगों की जानकारी के लिए ब्रान्च के अंदर और बाहर नोटिस लगाएं. आरबीआई ने स्टोरेज समस्या को लेकर कहा कि मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक सिक्कों को करंसी चेस्ट में जमा कराएं.