नई दिल्ली: सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाए जाने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किए हैं. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाना अनिवार्य नहीं है. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य बनाने का आदेश बदलने का सुझाव दिया था.

केंद्र ने कहा था कि एक अंतर मंत्रालय कमेटी बनाई गई है, जो इस बारे में अगले छह महीनों में अपने सुझाव देगी क्योंकि उन परिस्थितियों और अवसरों को बताने वाले दिशानिर्देश तय करने के लिए गहन विचार-विमर्श जरूरी है, जब राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए.

सरकार ने कहा कि शीर्ष अदालत तब तक पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर विचार कर सकती है. यानी 30 नवंबर 2016 को इस अदालत द्वारा सुनाये गए आदेश से पहले की स्थिति को बहाल कर सकती है. इस आदेश में सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया गया था. इसके बाद ही आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान दिखाना अनिवार्य नहीं है.