नई दिल्ली: गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास के छात्र प्रद्युम्न की हत्या केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बड़ा फैसला देते हुए इस केस के मुख्य आरोपी को बालिग मानने का आदेश दिया है। जुवेनाइल कोर्ट ने कहा कि इस केस के आरोपी को बालिग माना जाए। गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस केस को अब जिला एवं सत्र अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। 22 दिसंबर से इस केस की सुनवाई शुरू होगी।

प्रद्युम्न के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि पूरी अदालती कार्यवाही के दौरान आरोपी के साथ बालिग की तरह बर्ताव किया जाएगा। उधर, जुवेनाइल कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा- मैं इस फैसले के लिए न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। हम हमेशा से यह जानते हैं कि सफर काफी लंबा है और बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अंत तक जाना है।

जेजे बोर्ड में सुनावाई से पहले फरीदाबाद पुलिस आरोपी छात्र को लेकर पहुंची| जिसके बाद 12.15 पर बोर्ड की कार्यवाही शुरू हुई| महज 10 मिनट में जेजे बोर्ड ने छात्र को बालिग मानने को लेकर फैसला दे दिया| पीड़ित परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि मामला अब 22 दिसंबर से सेशन कोर्ट में सुनवायी होगी| आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को अधिकतम 14 साल तक की सजा हो सकती है|

गौरतलब है कि आठ सितंबर को राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में प्रद्युम्न ठाकुर की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच जब सीबीआई को सौंपी गई तो उन्होंने खुलासा किया कि प्रद्युम्न की हत्याम अशोक ने नहीं बल्कि स्कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने उसकी हत्या की थी।