नई दिल्ली: टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में 20 दिसंबर को सजा पर बहस होगी. यह मामला 17 साल से अधिक पुराना है. 11 जनवरी, 2000 को अंजू इलियासी की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी. उनके शरीर पर चाकू से वार किए जाने के जख्म थे.

शुरुआत में अंजू की मौत को खुदकुशी समझा गया. लेकिन कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने एसडीएम के समक्ष बयान दिया कि सुहैब ने अंजू को खुदकुशी के लिए मजबूर किया. इलियासी को शुरू में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने (जो उसकी मौत का कारण बना) के आरोप में गिरफ्तार किया गया. हालांकि सुहैब ने इसका पुरजोर तरीके से खंडन किया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय नहीं हो पाया कि अंजू खुदकुशी की थी या उनकी हत्या की गई. इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अंजू की मां ने मांग की कि सुहैब पर हत्या का मामला चलाया जाए. हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में निर्देश दिया कि सुहैब पर मर्डर का केस चलाया जाए. साल 2000 में 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' शो को लेकर इलियासी का करियर पूरे शबाब पर था. यह टीवी शो भगोड़े अपराधियों पर आधारित था और यह देश का इस तरह का पहला टीवी शो था.

गिरफ्तारी के बाद रिहा होने पर सुहैब ने इसी तरह का एक और शो शुरू किया, लेकिन इस बार यह शो ज्यादा नहीं चल सका.