नई दिल्ली: गुजरात कांग्रेस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 25 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर गुजरात काउंटिंग में दखल देने से इनकार कर दिया है.
गुजरात कांग्रेस के मोहम्मद आरिफ राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि चुनाव आयोग 50 हजार ईवीएम मशीनें वीवीपीएटी से जुड़ी हैं मगर वो एक बूथ एक मशीन पर ही पेपर ट्रेल से जांच कर रहा है. कांग्रेस ने याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया जाए कि 20 फीसदी मशीनें की गणना को वीवीपीएटी के पेपर ट्रेल से मिलान कराया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव सुधार को लेकर अलग से जनहित याचिका दाखिल की जाए. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले में तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक याचिकाकर्ता ये साबित ना करे कि आयोग का फैसला मनमाना है.
आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के मतदान गुरुवार को खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है.
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