गैर जमानती वारंट का प्रावधान, तीन साल कैद और जुर्माना भी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने तीन तलाक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस ड्राफ्ट को राज्‍यों को भेजा गया है. इसमें तीन तलाक देने वालों के लिए गैर जमानती वारंट का प्रावधान किया गया है. साथ ही दोषी को तीन साल कैद और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

इस ड्राफ्ट का नाम मुस्‍लिम वुमन प्रोटेक्‍शन ऑफ राइट्स लॉ है. इसमें पीडि़ता महिला को मुआवजा देने का प्रस्‍ताव भी है.