नई दिल्ली: IPS अफसर राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे. अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि IPS अफसर राकेश अस्थाना को नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है और उनकी नियुक्ति का सीबीआई के डायरेक्टर ने विरोध भी नहीं किया है.

कॉमन कॉज NGO ने अपनी याचिका में कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध और नियमों के ख़िलाफ़ की गई है, ऐसे में सरकार के इस फ़ैसले को रद्द किया जाए. उनके खिलाफ इनकम टैक्स को मिली एक डायरी में आरोप थे और सीबीआई निदेशक ने सलेक्शन कमेटी के सामने नियुक्ति का विरोध किया था.

अस्थाना जो पहले सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर थे, उनके अंतर्गत 11 जोन आते थे. वह अगस्तावेस्टलैंड, किंगफिशर, मोईन कुरैशी और हसन अली जैसे कई हाइप्रोफाइल घोटालों की निगरानी कर रहे थे.