इलाहबाद : राष्ट्रगान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य है। हमें अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है।

कोर्ट में मदरसों में राष्ट्रगान से राहत मिलने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने उसे ठुकराते हुए कहा कि राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ गाया जाना अनिवार्य है। सभी को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना चाहिए।