अभिनेता शाहरुख खान को प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा (Foreign Exchange Management Act) से जुड़े एक मामले में समन किया है। ईडी ने अभिनेता को खुद पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। शाहरुख की इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स पर फेमा के नियमों का उल्‍लंघन करने का आरोप है। नाइड राइडर्स स्‍पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (KRSPL, केकेआर के मालिकाना स्‍वामित्‍व वाली कंपनी) के कुछ शेयर जय मेहता की कंपनी, जो कि केकेआर के सह-मालिक हैं, को असल मूल्‍य से कम दाम पर बेचे गए थे। इससे 73.6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसी साल मार्च में, ईडी ने शाहरुख खान, जूही चावला (केकेआर की सह-मालकिन) को कारण बताओ नोटिस भेजा था। 2008 में KRSPL, जिसका मालिकाना हक शाहरुख की रेड चिलीज के पास है, के 9,900 शेयर थे। पिछले साल, ईडी की बाहरी एजंसी ने अपनी वैल्‍युएशन रिपोर्ट में कहा था कि जय मेहता की कंपनी को बेचे गये शेयरों का मूल्‍य 70-86 रुपये के बीच होना चाहिए था। हालांकि हर शेयर का दाम 10 रुपये तय करके सौदा कर लिया गया।