नई दिल्ली: सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी जमा पूंजी यानी भविष्य निधि (पीएफ) और पेंशन को निकालने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पीएफ-पेंशन का पैसा अब उन्हें सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के दिन ही मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह जानकारी संसद में दी है।

केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय ने कहा है कि अवकाश प्राप्ति कोष निकाय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन का निपटारा किए जाने का निर्देश दिया है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें बार-बार चक्कर काटने के झंझट से छुटकारा मिलेगी और सेवानिवृत्ति के दिन ही पीएफ-पेंशन से जुड़े लाभ मिल जाएंगे। बंडारू से पूछा गया कि क्या सरकार ने पीएफ/ईपीएफ और ग्रेच्युटी का भुगतान रिटायरमेंट के दिन ही करने का फैसला लिया है?
इसके जवाब में दत्तात्रेय ने कहा कि जहां तक ग्रेच्युटी का सवाल है, नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के दिन से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना अनिवार्य है। जून में सरकार ने यह फैसला लिया था कि कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान का आदेश मिल जाए, ताकि परेशानी के बिना वह सम्मान की जिंदगी जी सके।

ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड (सीबीटी) के सदस्य डीएल सचदेवा ने कहा कि पीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था पर काम कर चल रहा था। अब आवेदनों के ऑनलाइन निपटारे को हकीकत का रूप मिलेगा। साथ ही ईपीएफओ के अंशधारकों के लिए जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा जबकि मौजूदा समय पीएफ निकासी दावे में कम से कम तीन माह तक का समय लग जाता था। इतना ही समय करीब पेंशन निर्धारण के निपटारे में लग जाता था। उन्होंने कहा कि देश में करीब 48.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55.51 लाख पेंशन प्राप्तकर्ता है।