नई दिल्ली: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि गाय और बछड़े को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कदम उठाए. हिंगोनिया गौशाला मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस महेशचंद शर्मा ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गाय और बछड़े को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कदम उठाने के साथ ही एडीजी एसीबी को भ्रष्टाचार की जांच के निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि गौशाला की भूमि का स्वरूप कभी नहीं बदलेगा. राज्य सरकार गौशाला को हमेशा वित्तीय सहायता देगी. इसकी समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया.

इस कमेटी में अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा, अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी, अधिवक्ता ललित शर्मा, विजय सिंह पूनिया और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव पदेन को शामिल किया गया है. बता दें कि जस्टिस शर्मा बुधवार को ही रिटायर हो रहे हैं और इस मामले में उन्होंने 10 मई को ही गौशाला का दौरा किया था.