नई दिल्ली: अंतरराष्‍ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. द हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाती है.

यह आदेश भारत के लिए बड़ी कामयाबी है लेकिन अभी भी जाधव की मुश्किलें खत्‍म नहीं हुई है. पाकिस्‍तान की सैन्‍य अदालत की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ अपील के लिए जाधव के पास केवल एक दिन का समय बचा है. अपील के लिए शुक्रवार आखिरी दिन है.

जाधव के पास सजा के खिलाफ अपील के लिए 40 दिन का समय था. उन्‍हें 10 अप्रैल को सजा सुनाई गई थी. पाकिस्‍तान सेना के नियमों के अनुसार, सजा सुनाने के वक्‍त दोषी को अपील के लिए एक फॉर्म दिया जाता है. इस नियम के तहत केवल दोषी ही सजा के खिलाफ अपील कर सकता है.

अभी तक पाकिस्‍तानी सेना की ओर से यह जानकारी नहीं मिली है कि जाधव की ओर से इस सजा के खिलाफ अपील की गई है.

आईसीजे में भारत ने बताया था कि कुलभूषण जाधव के परिवार ने पाकिस्‍तान सेना कानून 1952 की धारा 133 के तहत अपील की है. भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि जाधव के परिवार को मिलने के लिए वीजा भी नहीं दिया गया है.