लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों और मीट की दुकानों को लाइसेंस देने और लाइसेंस का नवीनीकरण करने के मामले में योगी आदित्‍यनाथ सरकार को आदेश दिए हैं कि सरकार बूचड़खानों के नए लाइसेंस भी जारी करे. इसके साथ ही न्‍यायालय ने सरकार से कहा है कि बूचड़खानों और मीट की दुकानों के पुराने लाइसेंस भी रिन्‍यू किए जाएं.

न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौलि की पीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार बूचड़खानों और मीट दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रही है.

उधर, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन होने पर ही वह लाइसेंस नवीनीकरण करेगी.

उल्‍लेखनीय है कि यूपी चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर बीते 19 मार्च को मुख्‍यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्‍यनाथ ने बड़े पैमाने पर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करते हुए उन्‍हें बंद करने के आदेश दिए थे.