नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) कार्यालय की जमीन का आवंटन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रद्द कर दिया है। आप पार्टी की सरकार बनने के बाद यह आवंटन हुुआ था। आवंटन रद्द करने के पीछे तर्क यह दिया गया है कि जमीन का प्रयोग आवासीय परिसर के लिए किया जा सकता है। इस स्थान पर पार्टी कार्यालय को अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे आवासीय सम्पत्ति के दुपयोग माना गया है।

दिल्ली में आप पार्टी के लिए राउज एव्न्यू 206 (डीडीयू मार्ग) में जमीन आवंटित की गई है। इस जगह से ही आप पार्टी का कार्यालय संचालित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जमीन का प्रयोग सरकारी भवन के लिए प्रयोग किया जाना था। इसके बाद आप सरकार आने के बाद यहां पर आप पार्टी का कार्यालय बनाया गया। जमीन सीधेतौर पर उपराज्यपाल के अधिकार का मामला है और इसके लिए उपराज्यपाल की अनुमति नहीं थी। इसके बाद ही यह आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है।

इस जमीन आवंटन के मामले में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में भी सवाल खड़े किए गए है। यह आवंटन 8 दिसम्बर 2015 में किया गया था। इसके लिए आदेश में भवन निर्माण के मामले में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने इस जमीन के आवंटन के लिए अपने हिसाब से संशोधन किए हैं। जमीन को वैसे भी रिर्जव मामला बताया गया है। इस मामले में सरकार को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी इस पर निर्णय लिया गया है।