सुलतानपुर। हत्या के मामले में गैरहाजिर चल रहे थानाध्यक्ष के खिलाफ
एफटीसी एडीजे कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण
तिवारी ने साक्षी थानाध्यक्ष का वेतन रोकने के साथ-साथ गैरजमानतीय वारंट
व कारण बताओ नोटिस जारी एसएसपी हरदोई को उन्हें तलब कराने का आदेश दिया
है।

मामला लंभुआ थाना क्षेत्र के खसडे गाँव से जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले
अभियोगी जगजीवन सिंह ने अपने भाई धर्मेन्द्र सिंह की 9 जून 2012 को गोली
मारकर हत्या किये जाने के बावत आरोपियो पर मुकदमा दर्ज कराया। जिसमे
आरोपी सगे भाई पंकज सिंह, बृजेश सिंह, सतीश सिंह निवासीगण खसड़े व सहयोगी
रीतेश सिंह निवासी मानापुर-आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ नामजद हुए। मामले में
आरोपियो के खिलाफ एडीजे एफटीसी कोर्ट में विचारण चल रहा है। जिसमे
तात्कालीन थानाध्यक्ष लंभुआ दीनानाथ मिश्रा को छोड़कर अन्य गवाहों की
गवाही पूरी हो चुकी है। लेकिन थानाध्यक्ष दीनानाथ मिश्रा अदालत के आदेश
के बावजूद कई पेशियों से गैरहाजिर चल रहे है, नतीजतन हत्या जैसे गम्भीर
प्रकरण का विचारण अधर में लटका हुआ है। जबकि हाईकोर्ट से मामले को तीन
माह के भीतर निस्तारित करने का आदेश भी हुआ है और दीनानाथ मिश्र की
लापरवाही से तीन माह का समय भी लगभग बीत चुका है। मामले में शासकीय
अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने साक्षी थानाध्यक्ष की लापरवाही पर कार्यवाही
की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने
मौजूदा एसओ हरियांवा (हरदोई) दीनानाथ मिश्र का वेतन अग्रिम आदेश तक
रोकने का आदेश दिया है एवं उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व कारण बताओ नोटिस
जारी कर एसएसपी हरदोई को उन्हें अदालत में हाजिर कराने का आदेश दिया है।