सुलतानपुर। विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी सास-ससुर को अपर जिला
जज सप्तम की अदालत ने दोषी ठहराया है। सत्र न्यायाधीश अजय कुमार दीक्षित
ने दोष सिद्ध सास-ससुर को उम्र कैद एवं चार हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा
सुनाई है।
मामला लम्भुआ थानाक्षेत्र के पिलखिनी गांव का है। जहां के रहने वाले
विवेक के साथ वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री रानी का विवाह सम्पन्न कराया
था। आरोप के मुताबिक विवाह के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन
उसे प्रताड़ित करते थे, और मांग न पूरी होने पर वर्ष 2009 में गला दबाकर
उसकी हत्या कर दी। इस घटना के सम्बन्ध में आरोपी पति विवेक, सास प्रेमा
देवी, ससुर महेश के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीश के
दौरान पति विवेक को किशोर बताया गया, जिसका विचारण किशोर न्यायालय में चल
रहा है। वहीं आरोपी सास-ससुर के खिलाफ अपर जिलाजज सप्तम की अदालत में
विचारण चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता सी.एल. द्विवेदी
ने सात गवाहों को परीक्षित कराया। वहीं बचाव पक्ष ने भी अपने साक्ष्यों
एवं तर्कों को पेश किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश
अजय कुमार दीक्षित ने आरोपी सास व ससुर को दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं
में दोषी ठहराया है। जिन्हें उम्रकैद एवं चार-चार हजार रूपये अर्थदण्ड की
सजा सुनाई गई है।