लखनऊ: आस-पास के लोगों के धूम्रपान से उत्तर प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया है। यह प्रदेश में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए है। इसके लिए, चुनाव आयोग ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को लिखा है ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मतदान केंद्रों पर धूमपान प्रतिबंधित रहे।

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में सभी जिलाधिकारियों को लिखा है कि चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। जिला चुनाव अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि मतदान केंद्रों के बाहर 60×30 सेमी के साइनेज लगवाए जाएं जिसपर लिखा हो, “धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र – यहां धूम्रपान करना अपराध है”। इस तरह मतदाताओं को सूचित किया जाए कि मतदान केंद्र धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र हैं।

साथ के लोगों के धूम्रपान के असर के प्रति जागरूकता न होने से आमतौर पर खास कार्रवाई नहीं होती है और धूम्रपान न करने वाले अक्सर इसका असर झेलते हैं। कई बार अनजाने ही। इसका सबसे बुरा असर महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों पर होता है। अगर दिशानिर्देश जारी किए जाएं और सख्ती से लागू किए जाएं तो जनता की बड़ी सेवा होगी और धूम्रपान के खतरों के प्रति जागरूकता पैदा करने में सहायता मिलेगी।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने हैंडबुक में राज्य के चुनाव आयोग के सभी प्रेसाइडिंग ऑफिसर को यह निर्देश जारी किया है कि देश भर के सभी मतदान केंद्रों के अंदर धूम्रपान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।