आसिफ मिर्जा

सुल्तानपुर:- 'आप नेता' कुमार विश्वास को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एसीजेएम षष्ठम अनिल कुमार सेठ की अदालत से तगड़ा झटका लगा है।अदालत ने कुमार विश्वास की उन्मोचन अर्जी को ख़ारिज कर दिया है।
मामला गौरीगंज थाना परिसर से जुड़ा हुआ है।जहाँ पर बीते लोक सभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गये थे।इस दौरान मुकदमा न दर्ज होने पर कुमार विश्वास ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए थाना परिसर में जमकर बवाल काटा और पुलिस कर्मियों को भी बंधक बनाए रखा।इस मामले में तात्कालीन थानाध्यक्ष की तहरीर पर कुमार विश्वास समेत सैकड़ो लोगो पर एफआईआर दर्ज हुई।पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर कुमार विश्वास के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी की।अदालत की इस कार्यवाही से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की भी शरण ली। फिलहाल उन्हें एसीजेएम षष्ठम की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत करानी ही पड़ी।जिसके पश्चात् उनकी तरफ से खुद को बेक़सूर बताते हुए अपने पर लगे आरोपो से मुक्त करने के लिए उन्मोचन अर्जी दी गई।इसके अलावा अवैध प्रचार सामग्री की बरामदगी समेत अन्य आरोपो से जुड़े इसी थाना क्षेत्र के दूसरे मामले में भी कुमार विश्वास की तरफ से उन्मोचन अर्जी दी गई थी।दोनों मामलो में पड़ी उन्मोचन अर्जी पर बहस की कार्यवाही बीते 10 जनवरी को पूरी हुई।जिसके पश्चात अदालत ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।मंगलवार को अदालत ने गौरीगंज थाना परिसर से जुड़े मामले में कुमार विश्वास को राहत न देते हुए उनकी उन्मोचन अर्जी को ख़ारिज कर दिया है।जबकि दूसरे मामले में आदेश के लिए 19 जनवरी की तिथि नियत की गई है।अदालत के इस आदेश से कुमार विश्वास को बड़ा झटका लगा है।फ़िलहाल वे अदालत के इस आदेश को बड़ी अदालत में हो सकता है चुनौती भी दे ,लेकिन अब उनकी मुश्किलें कम होती नही नजर आ रही है,ऐसे में उन्हें मामले के विचारण की प्रक्रिया से गुजरना लगभग तय माना जा रहा है।