नई दिल्ली: बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार जनहित याचिका दाखिल करने पर फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या BJP के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैंपेन कर रहे हैं? क्या बार-बार हर मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल करने के लिए BJP फाइनेंस कर रही है? क्या BJP ने आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का काम दिया है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो कोर्ट में क्यों हैं?

कोर्ट ने कहा कि बीजेपी पावर में है और आप मंत्री के पास जाकर जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं. ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने आपको कोर्ट में न देखा हो, आपके पास दूसरा काम नहीं है.

आप कपिल सिब्बल पर आरोप लगाते हैं कि वह राजनीतिक हस्ती हैं और अब आज आप खुद बता रहे हैं कि आप BJP के प्रवक्ता हैं.

दरअसल अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश में शराब को लेकर नेशनल लीकर पॉलिसी बनाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.