लखनऊ: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) यूपी इलेक्शन वॉच ने देश में उम्मीदवारों के दो सीटों से चुनाव लडऩे के प्रावधान को खत्म करने की सिफारिश किया है। इलेक्शन वॉच इसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से लागू किए जाने की मांग करेगा। यूपी इलेक्शन वॉच के संयोजक संजय सिंह ने बताया कि इस सिफारिश को जल्दी से जल्दी लागू किए जाने की मांग को लेकर संस्था पूरे प्रदेश में पोस्ट कार्ड अभियान चलाएगी।
संजय सिंह ने बताया कि इलेक्शन वॉच के कार्यकत्र्ता पूरे प्रदेश में इस मांग को लेकर पोस्टकार्ड अभियान चलाएंगे। इस आशय की मांग संबंधी पोस्ट कार्ड केंद्रीय विधि आयोग को भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि लंबे समय से एडीआर चुनाव आयोग से उम्मीदवारों को दो स्थानों से चुनाव लडऩे पर रोक लगाने का मांग कर रहा था।
गौरतलब है किचुनाव आयोग ने देश में उम्मीदवारों के दो सीटों से चुनाव लडऩे के प्रावधान को खत्म करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी सिफारिश की है कि अगर किसी उम्मीदवार पर सरकारी एजेंसी का बकाया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजे गए चुनाव सुधार के प्रस्तावों में कई सुधारों की सिफारिश की है।
इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर सरकार इस प्रावधान को बनाए ही रखना चाहती है तो उपचुनाव का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सीट छोडऩे वाले उम्मीदवार पर डाली जाए। विधानसभा व विधान परिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख और लोकसभा उपचुनाव में राशि 10 लाख होनी चाहिए। सरकार इसे समय-समय पर बढ़ा सकती है।
यूपी इलेक्शन वॉच ने कहा कि प्रत्याशी का सीट छोडऩा वोटरों से अन्याय के समान है। गौरतलब है कि इलेक्शन वॉच की मांग पर पहले चुनाव आयोग ने 2004 में भी इसकी सिफारिश भेजी थी। लेकिन इसपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद 1996 में संसद में पारित हुए संशोधनों के अनुसार यह नियम बना दिया गया कि कोई भी उम्मीदवार एक साथ ज्यादा से ज्यादा दो सीटों से चुनाव लड़ पाएगा। इससे पहले उम्मीदवार कितनी भी सीट से चुनाव लड़ सकता था।