हाईकोर्ट ने 344 दवाओं पर लगा प्रतिबंध हटाया

नई दिल्ली: Dcold, कोरेक्स कफ सिरप और विक्स एक्शन 500 जैसी खांसी जुकाम बुखार की निश्चित खुराक वाली 344 दवाओं पर लगे प्रतिबंध को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इन दवाओं पर सरकार ने ये कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में प्रतिबंध को ये कहते हुए केंद्र सरकार के फैसले को खारिज कर दिया कि इसका कोई क्लिनिक परीक्षण रिपेार्ट सरकार पेश नहीं कर पाई है। ये फैसला मनमाना है।

ग्लेनमार्क, फाइजर सहित सैकड़ों दावा कंपनियों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनोती थी। सरकार ने पिछले साल यह कहते हुए इन दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी की इससे मरीजों को काफी कुप्रभाव पड़ता है। हालांकि सरकार ने कहा था कि इन दवाओं के प्रतिबंध एक्पर्ट की राय के बाद लिया गया है। हाइकोर्ट ने केंद्र की दलीलों को ठुकराते हुए कहा है कि सरकार ने 344 दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए नियमों की अनदेखी की है।
सरकर के इस फैसले के खिलाफ 454 याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी। याचिका में सरकार के फैसले को मनमाना बताते हुए रद्द करने की मांग की गयी थी। कंपनियों ने कहा था कि इसके लिए तय मानकों का पालन नहीं किया गया है।

डी कोल्ड टोटल, कोरेक्स कफ सिरप, विक्स एक्शन 500, क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू, डीकोल्ड टोटल, ओफलोक्स, डोलो कोल्ड, चेरीकोफ, विक्स एक्शन 500, डीकोफ, सूमो, कफनील, पैडियाट्रिक सिरप टी 98, टेडीकॉफ जैसी 344 FDS दवाओं को प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद से ही ये दवाएं बाजार में नहीं बिक रही थीं।