नई दिल्ली: शादी-विवाह के नाम पर अपने खातों से 2.5 लाख रुपये निकालने के लिए शादी के कार्ड, मैरिज हॉल और कैटरिंग सेवा के लिए किए गए एडवांस पेमेंट की प्रति देनी होगी. रिजर्व बैंक ने शादी के खर्च को वास्ते माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिए ये कड़ी शर्तें रखी हैं.

शादी-विवाह के खर्च के लिए विशेष निकासी की सुविधा की सरकार की घोषणा के चार दिन बाद सोमवार को रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया.

निकासी की अनुमति 8 नवंबर के सरकार के निर्णय से पहले के उपलब्ध राशि से ही होगी. उसी दिन सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी की घोषणा की थी. इतना ही नहीं यह राशि उसी शादी के लिए होगी जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो.

बैंकों को यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की निकासी के लिए रिकॉर्ड रखें. उन्हें उन लोगों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है. बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर कुछ पाबंदी लगाए गए हैं.

अधिसूचना के अनुसार, 'पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है, जिसकी शादी होनी है.' इतना ही नहीं उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए, जिसके भुगतान के लिए राशि निकाली गई है. साथ ही ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है. सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है.

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को परिवार को नकद के बिना एनईएफटी, आरटीजीएस, चैक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए.