नई दिल्ली। 'दबंग' सुपरस्टार सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2002 के चर्चित 'हिट एंड रन' मामले में महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी, जिसमें सलमान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति की पीठ ने मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
हिट एंड रन केस में बढ़ी सलमान की मुश्किलें, रिहाई के खिलाफ याचिका हुई मंजूर 'दबंग' सुपरस्टार सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2002 के चर्चित 'हिट एंड रन' मामले में महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी,
हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पुलिस यह साबित ही नहीं कर पाई है कि ऐक्सिटडेंट के समय सलमान गाड़ी चला रहे थे और वह नशे में थे। पुलिस ने SC में दलील दी है कि हाई कोर्ट ने गवाह रवींद्र पाटील की गवाही को तरजीह नहीं दी। पुलिस ने बताया है कि रवींद्र पाटील ऐक्सिडेंट के वक्त सलमान के साथ गाड़ी में मौजूद थे।
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर 2002 को सलमान खान की लैंड क्रूजर कार बांद्रा वेस्ट में एक बेकरी के सामने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई थी। इस ऐक्सिडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए थे।