नई दिल्ली। कालेधन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब कालाधन जमा करना और इसे छिपाना बहुत भारी पड़ेगा। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने घोषणा की है कि Income Tax Return नहीं भरने और अधूरी जानकारी दाखिल करने पर 7 साल की सजा और इनकम छुपाने तथा विदेशी सम्पत्ति की जानकारी छिपाने पर 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान नए कानून के अंतर्गत किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक नया विधेयक वर्तमान सत्र में लाएगी। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आय एवं सम्पत्ति छुपाने और विदेशी सम्पत्ति के संबंध में टैक्स नहीं देने की स्थिति में 10 वर्ष की कड़ी सजा होगी। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि आयकर से जुड़े ऎसे अपराधों को संगीन दर्जे का माना जाएगा और दोषियों पर आय और सम्पत्ति की मौजूदा दर से 300 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।

इस बार बजट में इनकम टैक्स रिर्टन भरने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स रिर्टन नहीं भरने या फिर अधूरी जानकारी देने पर 7 साल की कड़ी सजा का प्रावधान होगा। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तिओं के मामले में इस विधेयक के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी।

वित्त मंत्री ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए बेनामी लेन-देन रोकथाम के लिए भी एक नया कानून इसी सत्र में लाने की घोषणा की। नए कानून के तहत 1 लाख से अधिक की किसी भी खरीद और बिक्री के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य कर दिया जाएगा और 20000 से अधिक का लेन-देन नकद किए जाने पर रोक लगा दी जाएगी।