नई दिल्‍ली : काले हिरण के शिकार के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर फैसला टल गया है। जानकारी के अनुसार, जोधपुर की सेशन कोर्ट में बुधवार को अवैध हथियार से शिकार के मामले में सलमान खान पर फैसला आना था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 3 मार्च तक के लिए टाल दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील की ओर से एक अर्जी दी गई। कोर्ट में पेशी से माफी के लिए सलमान खान ने यह अर्जी दी।

मालूम  हो कि इस केस में पूरी सुनवाई तक सलमान ख़ान को अदालत में होने का निर्देश दिया गया था। इस केस में सलमान को दोषी पाया जाता है तो उन्‍हें तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है। गौर हो कि सलमान पर आरोप है कि 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान जोधपुर में चिंकारा और काले हिरणों का शिकार जिन हथियारों से किया था उसकी लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी।

15 अक्‍टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में फॉरेस्ट विभाग ने आर्म्स एक्‍ट के तहत दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया था और केस की आखिरी सुनवाई 5 फरवरी को समाप्‍त हुई। सलमान पर आरोप लगा कि जिस बन्दूक से सलमान ने 1-2 अक्‍टूबर को कनकनी गांव में काले हिरणों का शिकार किया था, दरअसल उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था और इसलिए सलमान पर लुनी पुलिस ने आर्म्स ऐक्ट के तहत केस लगाया। आरोप के मुताबिक सलमान ने जिस रिवॉल्वर और रायफल से शिकार किया था उसके लाईसेंस की अवधि 22 सिंतबर 1998 को ही खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने 15 अक्टूबर को जोधपुर में होटल में सलमान के कमरे से ये हथियार बरामद किए थे।

सलमान खान की बहन अलवीरा ने कोर्ट में याचिका दायर कर मुबंई पुलिस तत्कालीन पुलिस उपायुक्त के नोटिस का हवाला दिया था और कहा था कि जब हथियार बरामद किए गए थे तब लाइसेंस की अवधि खत्म नहीं हुई थी। अलवीरा ने उस समय के पुलिस उपायुक्त को बतौर गवाह बुलाने की मांग की थी। कोर्ट ने अलवीरा की बात को रिकॉर्ड में ले लिया था, लेकिन पेशी की मांग वहीं मानी थी।

फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 1998 में सलमान के खिलाफ काले हिरण शिकार के तीन केस दर्ज हुए थे। इनमें से दो में सलमान को सजा हो चुकी है व तीसरा अभी विचाराधीन है। और अविधपार हथियार रखने के चौथे केस में अब बस फैसले की देर है। आरोप है कि सलमान ने 27 सितंबर 1998 को भवाद में हिरण का शिकार किया था। इस मामले में सलमान को एक साल की सजा हो चुकी है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित है। दूसरा केस घोड़ा फार्म 28 सितंबर की रात दो हिरणों के शिकार का है। इस मामले में पांच साल की सजा हो चुकी है, लेकिन अपील हाईकोर्ट में लंबित है। इसके अलावा तीसरा केस एक अक्‍टूबर 1998 को कांकाणी में काले हिरण के शिकार का है इस मामले में सीजेएम की कोर्ट में गवाहों के बयान हो रहे हैं। चौथा केस अवैध हथियार का है। आरोप है कि 22 सितंबर 1998 को हथियारों के लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी रिवॉल्वर और रायफल से उन्होंने शिकार किया। ये हथियार 15 अक्टूबर को बरामद किए गए थे। इस मामले में सलमान और 16 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।