मुंबई। विशेष टाडा कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के एक प्रमुख बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के आरोप डॉन अबू सलेम को दोषी करार दिया। यह पहला मामला है जब वर्ष 2005 में पुर्तगाल से भारत निर्वासित किए गए सलेम को किसी मामले में दोषी करार दिया गया है। 

जैन की 7 मार्च 1995 को जुहू स्थित उनके घर के बाहर उस वक्त गोलीमारकर हत्या कर दी गई थी जब उन्होंने कथित तौर पर सलेम को अपनी बेशकीमती संपत्ति देने से मना कर दिया था। सलेम, एक अन्य बिल्डर विरेंद्र झांब और मेहंदी हसन पर वर्ष 2008 से जैन की हत्या का मामला चल रहा था। इस मामले में एक अन्य आरोपी नईम खान सरकारी गवाह बन गया था, जबकि सरकारी गवाह बना एक और आरोपी रियाज सिद्दकी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया।

उल्लेखनीय है कि 1993 मुंबई बम धमाको में से एक आरोपी, सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को प्रत्यर्पित किया गया था।