नई दिल्ली। आम तौर पर मशहूर हस्तियो के नाम पर सड़कों, गलियों, इमारतों आदि के नाम रखे जाते हैं। लेकिन, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी भी अपने नाम पर किसी गली या संपत्ति का नामांकरण करवा सकेगा। हालांकि, इसके लिए उसे शुल्क अदा करना होगा। शुक्रवार को नॉर्थ देहली म्यूनीसिपल कॉर्पोरेशन (एनडीएमसी) नेता मीरा अग्रवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव में लेकिन कुछ शर्ते भी रखी गई हैं। 

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी गली, सड़क, पार्क, अस्पताल आदि का नामांकरण अपने किसी करीबी रिश्तेदार के नाम पर रखवा सकता है। बशर्ते उन्होंने पूर्व में कोई अच्छे काम किए हों। लेकिन, नाम रखने वाली समिति नाम को हरी झंडी देगी, तभी नाम रखा जा सकेगा। 

म्यूनीसिपल कानूनों के मुताबिक, प्रस्ताव पर वार्ड स्तर पर जोनल समिति विचार करती है। इसे फिर नाम पर मुहर लगाने वाली समिति के पास भेजा जाता है, जो महापौर (मेयर) के अधीन आती है। मंजूरी मिलने के बाद अंतिम मुहर के लिए इसे स्थायी समन्वयन समिति के पास भेजा जाता है। बैठक में चर्चा करने के बाद नगरपालिका सदन इसे अपनी मंजूरी दे देता है। 

स्थायी समिति के प्रमुख मोहन भारद्वाज ने बताया कि हम लोगों को नाम रखने का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी के नाम पर कुछ भी नाम रख दिया जाए। इसे लेकर नियम हैं। नाम रखने के लिए लोग पैसे देगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है की हम हर किसी को कुछ भी नाम रखने की छूट दे देंगे। 

उन्होंने कहा, नाम रखने के लिए नियम बने हैं जिसके तहत सभी को नाम रखवाने के लिए उनके जरिए गुजरना होगा। नाम रखने से एनडीएमसी को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। जो राजस्व प्राप्त होगा, उससे विभिन्न इमारतों के रखरखाव में मदद मिलेगी।