इस्लामाबाद। एक बार फिर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकिउर रहमान लखवी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और वो इस्लामाबाद की अडियाला जेल में ही रहेगा। लखवी ने छह साल के बच्चे को किडनेप करने के मामले में बेल मांगी थी। साथ ही लखवी पाकिस्तान के एंटी टेरेरिजम कोर्ट में भी ट्रायल पर है। उस पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने और मुंबई हमलवरों को दिशा निर्देश देने के मामला दर्ज है।
लखवी के वकील ने सुनवाई के दौरान याचिका दायर की, जिसमें कहा गया है कि उसके क्लाइंट के ऊपर लगाया गया किडनेपिंग का केस झूठा है। वहीं इस मामले में सरकारी वकील नबील ताबिश ने कहा कि इस मामले की जांच अभी चल रही है। साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक लखवी के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज नहीं की जा सकती। इसके बाद जूडिशियल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने लखवी की बेल को खारिज कर दी।
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