नई दिल्ली: दिल्ली के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। दोषी विकास यादव और विशाल यादव को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा की मांग ठुकरा दी है।

गौर हो कि निचली अदालत ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ तीनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2014 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने हाईकोर्ट में तीनों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।

फरवरी 2002 में (16/17 फरवरी की रात) नीतीश की हत्या हुई थी। इस हत्या को ऑनर किलिंग माना जाता है क्योंकि नीतीश के प्रेम संबंध भारती के साथ थे जो डीपी यादव की बेटी हैं। खबरों के मुताबिक कत्ल की रात भारती और नीतीश एक शादी में साथ में डांस कर रहे थे जिसे देख कर विकास को गुस्सा आ गया। भारती के भाई विकास और चचेरे भाई विशाल ने नीतीश की हत्या कर दी और शव को बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में फेंक आए।